
समरनीति न्यूज, लखनऊ: शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य मुकुंदानंद ब्रह्मचारी की गिरफ्तारी पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज केस में हाईकोर्ट ने शंकराचार्य की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए फैसला सुरक्षित कर लिया है।
हाई कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
बताते हैं कि जिस समय हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, अदालत में तालियां बजीं। कोर्ट ने लगभग एक घंटे तक दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं।
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सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने पूरा पक्ष रखा। वहीं शंकराचार्य की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता डॉ. पीएन मिश्र और इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता दिलीप गुप्ता ने तर्क प्रस्तुत किए।
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