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अदालत: बांदा जिपं अध्यक्ष सुनील पटेल को झटका-विधायक प्रकाश द्विवेदी व पत्नी पर नहीं होगी FIR

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समरनीति न्यूज, बांदा: बांदा के जिला पंचायत अध्यक्ष सुनील पटेल को सीजेएम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। बांदा की सीजेएम कोर्ट ने उनके द्वारा सदर एमएलए प्रकाश द्विवेदी और उनकी पत्नी श्रीमति सरिता द्विवेदी के खिलाफ एफआईआर के प्रार्थनापत्र को निरस्त कर दिया है। बताते चलें कि जिपं अध्यक्ष श्री पटेल ने गंभीर आरोप लगाते हुए सीजेएम कोर्ट में बांदा सदर विधायक व उनकी पत्नी के खिलाफ एफआईआर के लिए प्रार्थनापत्र दिया था।

बांदा सीजेएम कोर्ट ने एफआईआर के प्रार्थनापत्र को किया निरस्त

जिपं अध्यक्ष के आरोप हैं कि वर्ष 2018 से 2020 तक जिला पंचायत अध्यक्ष रहते हुए श्रीमति सरिता द्विवेदी और उनके पति सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी ने 120 करोड़ रुपए का गबन और कूटरचित हस्ताक्षर से जिपं कृषि महाविद्यालय में 11 नियुक्तियां की थीं।

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इससे पहले जिपं अध्यक्ष श्री पटेल ने मंडलायुक्त से शिकायत की थी। शहर कोतवाली में एफआईआर के लिए भी प्रार्थनापत्र दिया था। जब राहत नहीं मिली तो सीजेएम न्यायालय में बीएनएस की धारा 175(3) के तहत आवेदनपत्र दिया। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने थाना कोतवाली नगर से मामले में आख्या तलब की।

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इसके बाद पूरे प्रकरण की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सभी तथ्यों की जांच की। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि ऐसा लग रहा है कि अपने विरुद्ध की गई वित्तीय अनियमित्ता की शिकायत में दबाव बनाने हेतु यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। अत: यह प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने योग्य है। हालांकि, जिला पंचायत अध्यक्ष के पास अभी उपर की अदालत में जाने का मौका है।

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