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कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, जमानत से इंकार

Supreme Court denies bail to Kuldeep Singh Sengar

समरनीति न्यूज, डेस्क: उन्नाव रेप केस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत देने से इंकार कर दिया है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश देते हुए हाई कोर्ट से सेंगर मामले को फास्ट ट्रैक में सुनवाई को कहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनावई फास्ट ट्रैक में करने को कहा

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा है कि तीन महीने में अपील पर फैसला करें। दरअसल, सेंगर ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। सेंगर की तरफ से कोर्ट में दलील दी गई थी कि उन्हें 10 साल की सजा हुई थी।

अपील में कहा था कि अबतक 9 साल 7 महीने की सजा काट चुके

इसमें से 7 साल की सजा वह काट चुके हैं। दलील में यह भी कहा गया कि रिमीशन को मिलाकर 9 साल 7 महीने से ज्यादा की सजा पूरी हो गई है। वकील ने कहा कि कुलदीप सेंगर को जमानत दी जानी चाहिए। इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इंकार कर दिया।

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