
समरनीति न्यूज, बांदा: बांदा के चिल्ला थाना क्षेत्र में 3 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने वाले दोषी सुनील निषाद को पास्को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 65 हजार का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला 58 दिनों के भीतर आया है। इसमें कुल 11 गवाहों को पुलिस ने अदालत में पेश किया।
बांदा पुलिस व सरकारी वकील की सशक्त पैरवी-दलीलों से मिला न्याय
बांदा एसपी पलाश बंसल के निर्देशन में पुलिस के पुख्ता साक्ष्य, सशक्त पैरवी और शासकीय अधिवक्ता विजय बहादुर सिंह की मजबूत दलीलों के चलते कोर्ट ने 58 दिनों में दोषी सुनील निषाद को मौत की सजा सुनाई।
मानवीय संवेदनाओं को झकझोर कर रख देने वाली यह है पूरी घटना
पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल ने बताया कि बीती 3 जून की रात को बांदा के चिल्ला थाना क्षेत्र में पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति ने 3 साल की बच्ची से दुष्कर्म कर उसे मरणासन्न कर जंगल में फेंक दिया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बाद में बच्ची को जंगल से खून से लतपत गंभीर हालत में बरामद किया। उसे कानपुर में इलाज के लिए भर्ती कराया गया।
कानपुर में पीड़ित बच्ची कई दिनों तक मौत से जूझी-फिर मौत..
वहां उस मासूम की हालत लगातार गंभीर बनी रही। बाद में उसने दम तोड़ दिया था। मानवीय संवेदनाओं को झक-झोरकर रख देने वाली इस घटना ने सभी को हिलाकर रख दिया था। लोगों में दोषी के खिलाफ काफी गुस्सा था।
दरिंदे दोषी के खिलाफ मौत की सजा की मांग कर रहे थे लोग
सभी उसके लिए मौत से कम सजा नहीं चाहते थे। एसपी के निर्देशन में पुलिस ने बड़ी ही गहनता से साक्ष्यों का संकलन किया। मजबूती से कोर्ट में दोषी के खिलाफ सबूत पेश किए। उधर, सरकारी अधिवक्ता ने मजबूत दलीलें रखीं। आखिरकार मासूम को न्याय मिला।
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