
समरनीति न्यूज, लखनऊ: माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास को आज इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। हेट स्पीच मामले में एमपी/एमएलए कोर्ट मऊ के फैसले पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। अब अब्बास की विधायकी भी बहाल हो सकती है। संभव है कि मऊ में उप चुनाव नहीं होगा।
हेट स्पीच मामले में हुई थी दो साल की सजा
बताते चलें कि हेट स्पीच मामले में मऊ की एमपी/एमएलए कोर्ट ने अब्बास को दो साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद उनकी विधायकी
चली गई थी। मऊ कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ दाखिल क्रिमिनल रिवीजन को आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है।
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इसके साथ ही अब्बास अंसारी की विधायकी बहाल होगी। बता दें कि बीती 3 मार्च 2022 को मऊ में अब्बास के खिलाफ हेट स्पीच का मामला दर्ज हुआ था। अब्बास अंसारी पर सपा सरकार बनने पर राज्य अधिकारियों को परिणाम भुगतने की धमकी देने और दो समुदायों में वैमनस्यता फैलाने के आरोप थे।
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