समरनीति न्यूज, लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने कोर्ट के आदेश के अनुपालन में नए नियम लागू कर दिए हैं। पुलिस लिखा-पढ़ी में अब किसी आरोपी की जाति नहीं लिखी जाएगी। एफआईआर में भी इस कालम को खाली छोड़ा जाएगा। इसी तरह वाहनों पर भी जाति लिखाने पर जुर्माना होगा। यही नियम वाहनों पर भी लागू होगा।
शासनादेश हुआ जारी
निजी वाहनों पर जाति आधारित स्लोगन और स्टीकर लगाने पर केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान किया जाएगा। पांच हजार रुपए तक का जुर्माना होगा। जाति आधारित रैलियों पर भी रोक लगा दी गई है। इस संबंध में प्रभारी मुख्य सचिव दीपक कुमार ने भी शासनादेश जारी किया था।
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