
समरनीति न्यूज, लखनऊ: अदालत ने बीते विधानसभा चुनाव में मऊ से विधायक अब्बास अंसारी द्वारा नफरती भाषण (हेट स्पीच) और चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन मामले में अपना फैसला सुनाया। मऊ एमपी-एमएलए कोर्ट के सीजेएम डा. केपी सिंह ने अब्बास अंसारी को दोषी करार दिया। दो साल की सजा सुनाते हुए 3 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
वर्ष 2022 में यूपी विधानसभा चुनावों में दिया था नफरती भाषण
बताते हैं कि यह पूरा मामला मऊ शहर कोतवाली क्षेत्र का है। अभियोजन पक्ष के अनुसार एसआई गंगाराम बिंद की तहरीर पर शहर कोतवाली में मुकदमा हुआ था। इसमें सदर विधायक अब्बास अंसारी और अन्य लोगों पर हेट स्पीच और आचार संहिता उल्लंघन के आरोप थे।
भरे मंच से कही थी अधिकारियों को सबक सिखाने की बात
घटनाक्रम 3 मार्च 2022 को विधानसभा चुनाव के दौरान हुआ था। सुभासपा से चुनाव लड़ रहे अब्बास अंसारी ने हेट स्पीच दी थी। बताते हैं कि नगर के पहाड़पुर मैदान में जनसभा के दौरान अब्बास ने मऊ प्रशासन से चुनाव बाद हिसाब-किताब करने और मंच से सबक सिखाने की धमकी दी थी।
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