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सुप्रीम कोर्ट की बुल्डोजर एक्शन पर रोक, जमीयत की याचिका पर निर्देश

सुप्रीम कोर्ट की बुल्डोजर एक्शन पर रोक, जमीयत की याचिका पर निर्देश

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समरनीति न्यूज, लखनऊ (डेस्क) : Supreme Court On Bulldozer Action : सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में बुलडोजर कार्रवाई पर आने वाली 1 अक्टूबर तक रोक लगा दी है। इस मामले में अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 1 अक्टूबर को होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अगली सुनवाई तक हमारी बिना अनुमति के कहीं बुल्डोजर एक्शन न लें। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि बुलडोजर न्याय का महिमामंडन अब बंद होना चाहिए। कहा, सार्वजनिक अतिक्रमण पर लागू नहीं होंगे निर्देश दरअसल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के बुलडोजर एक्शन के खिलाफ जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब 1 अक्टूबर तक बुलडोजर एक्शन रुक जाएगा। हालांकि, उच्चतम न्यायालय ने यह भी साफ कर दिया है कि सड़क, फुटपाथ या रेलवे लाइन पर हुए अतिक्रमण पर यह आदेश लागू नह...
‘दो दिन बाद दूंगा इस्तीफा’-अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान, पढ़ें पूरी खबर..

‘दो दिन बाद दूंगा इस्तीफा’-अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान, पढ़ें पूरी खबर..

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समरनीति न्यूज, ब्यूरो (लखनऊ) : Arvind Kejriwal : कथित शराब घोटाले में आरोपी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट से जमानत के बाद रिहा हो गए हैं। अब दिल्ली में पार्टी नेताओं से मुलाकात करने के बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम केजरीवाल ने कहा है कि वह दो दिन बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। हनुमान जी के दर्शन और फिर ऐलान शुक्रवार को जेल से बाहर आए केजरीवाल शनिवार को पत्नी सुनीता के साथ हनुमान मंदिर पहुंचे। वहां पूजा-अर्चना करते हुए हनुमान जी का आशिर्वाद लिया। इसके बाद आप कार्यालय पहुंचे। वहां कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। साथ ही इस्तीफा देने का भी ऐलान किया है। ये भी पढ़ें : “मोदी जीते तो अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाएंगे और योगी को निपटाएंगे”-अरविंद केजरीवाल का BJP पर बड़ा हमला दिल्ली के ...
नेम प्लेट मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, यूपी सरकार को झटका

नेम प्लेट मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, यूपी सरकार को झटका

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समरनीति न्यूज, लखनऊ : कांवड़ यात्रा मार्ग पर होटल मालिकों और दुकानदारों को अपना नाम बताने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से यूपी सरकार को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें कांबड़ मार्ग पर होटल मालिकों और दुकानदारों को नेम प्लेट लगाने के आदेश दिए थे। दरअसल, आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा, दुकानदारों को सिर्फ खाने के प्रकार बताने की जरूरत जानकारी के अनुसार ने कहा कि दुकानदारों को अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं है। दुकानदारों को सिर्फ खाने के प्रकार बताने की जरूरत है। दुकान पर सिर्फ लिखा होना चाहिए कि वहां मांसाहारी खाना मिल रहा है या शाकाहारी। ये भी पढ़ें : CMYogi का बड़ा फैसला, कांवड़ मार्ग की दुकानों पर नेम प्लेट जरूरी, हलाल प्रोडक्ट बेचा तो कार्रवाई   कोर्ट ने इस मामले में उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराख...