बांदा: कोर्ट ने मासूम से दुष्कर्म के दोषी को सुनाई मौत की सजा
समरनीति न्यूज, बांदा: बांदा में बच्ची से दुष्कर्म करने वाले दरिंदे को पाक्सो कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। दरिंदे अपराधी ने दो माह पहले कालिंजर में मासूम बच्ची से दुष्कर्म किया था। बताते चलें कि बीते 3 माह के भीतर यह दूसरा मौका है, जब किसी रेपिस्ट को बांदा में फांसी की सजा हुई है। इस मामले में शासकीय अधिवक्ता विजय बहादुर सिंह के निर्देशन में अधिवक्ता कमल सिंह ने बहस की।
कालिंजर में दो महीने पहले हुई थी घटना
जानकारी के अनुसार, कालिंजर कस्बे के एक मोहल्ले में बीती 25 जुलाई को पांच साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म की घटना हुई थी।
बच्ची का पड़ोसी युवक उसे अपने साथ बहला-फुसलाकर घर ले गया था। इसके बाद आरोपी ने बच्ची से दरिंदगी करते हुए दुष्कर्म किया।
ये भी पढ़ें: Banda: बच्ची से दुष्कर्म करने वाले को फांसी की सजा-58 दिन में कोर्ट का फैसला..
माता-पिता बच्ची को तलाशते हुए पहुंचे...
