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UP: नंबर प्लेट पर जाति लिखाई तो इतना होगा जुर्माना…यह है नया नियम..

UP: नंबर प्लेट पर जाति लिखाई तो इतना होगा जुर्माना…यह है नया नियम..

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समरनीति न्यूज, लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने कोर्ट के आदेश के अनुपालन में नए नियम लागू कर दिए हैं। पुलिस लिखा-पढ़ी में अब किसी आरोपी की जाति नहीं लिखी जाएगी। एफआईआर में भी इस कालम को खाली छोड़ा जाएगा। इसी तरह वाहनों पर भी जाति लिखाने पर जुर्माना होगा। यही नियम वाहनों पर भी लागू होगा। शासनादेश हुआ जारी निजी वाहनों पर जाति आधारित स्लोगन और स्टीकर लगाने पर केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान किया जाएगा। पांच हजार रुपए तक का जुर्माना होगा। जाति आधारित रैलियों पर भी रोक लगा दी गई है। इस संबंध में प्रभारी मुख्य सचिव दीपक कुमार ने भी शासनादेश जारी किया था। ये भी पढ़ें: UP: 5 हजार रिश्वत लेते बाबू रंगे हाथ गिरफ्तार-एंटी करप्‍शन टीम की कार्रवाई से हड़कंप https://samarneetinews.com/up-governments-big-decision-ban-on-caste-based-rallies/  ...
यूपी सरकार का बड़ा फैसला, जाति आधारित रैलियों पर लगी रोक

यूपी सरकार का बड़ा फैसला, जाति आधारित रैलियों पर लगी रोक

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समरनीति न्यूज, लखनऊ: यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में सार्वजनिक स्थानों पर जाति के उल्लेख पर रोक लगा दी है। जाति आधारित रैलियों पर भी रोक लगा दी गई है। एफआईआर में भी अब जाति का जिक्र नहीं होगा। इसे लेकर शासन स्तर से सभी जिलों में कार्यवाही शुरू कर दी गई है। सभी अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। कोर्ट ने दिए थे ये आदेश बताते चलें कि बीते दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिए थे। कोर्ट ने कहा था कि पुलिस रिकॉर्ड व सार्वजनिक स्थलों पर लोगों के नाम के साथ जाति लिखने पर रोक लगाई जाए। कार्यवाहक मुख्य सचिव दीपक कुमार ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, पुलिस महानिदेशक, पुलिस कमिश्नरों, सभी डीएम और एसएसपी-एसपी को इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। जल्द ही इनका असर भी दिखाई देने लगेगा। गाड़ियों पर जाति लिखकर चलने वाले वाहन स्वामियों के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। ये भी ...