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सुप्रीम कोर्ट ने SIR पर BLO को दी बड़ी राहत, राज्यों से कहा-‘काम का दबाव कम करें-छुट्टी भी दें’,

Supreme Court

समरनीति न्यूज, लखनऊ डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को देश के विभिन्न राज्यों में चल रहे एसआईआर कार्य में लगे बीएलओ की समस्याओं को लेकर बड़ी राहत दी है। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जाॅयमाल्या बागची की पीठ ने एसआईआर ड्यूटी के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति के निर्देश दिए हैं, ताकि BLO के काम के घंटे कम किए जा सकें।

12 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहा SIR का काम

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि छूट का अनुरोध करने वाले बीएलओ को छुट्टी भी दी जानी चाहिए। देश की सर्वोच्च अदालत ने 12 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची पुनरीक्षण (SIR) के दौरान BLO की मौत पर चिंता भी जताई है।

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहां 10 हजार कर्मचारी तैनात किए गए हैं, वहां 30 हजार कर्मचारी भी तैनात किए जा सकते हैं। इससे कार्य में आसानी के साथ बोझ भी कम होगा।

अभिनेता विजय की पार्टी की याचिका पर दिया यह निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों से साफ कहा है कि ड्यूटी से छूट का अनुरोध यानी छुट्टी मांगने वाले बीएलओ को छुट्टी दी जानी चाहिए। उनके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर ऐसे बीएलओ को राहत नहीं मिलती है तो वह अदालत का रुख कर सकता है। बताते चलें कि सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्देश अभिनेता विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम की याचिका पर दिया है।

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