समरनीति न्यूज, लखनऊ: संभल हिंसा मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। मगर उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने से मना कर दिया है। बताते चलें कि संभल की शाही जामा मस्जिद में 24 नवंबर को सर्वे के दौरान हिंसा मामले में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया फैसला
मामले में सपा सांसद इलाहाबाद हाई कोर्ट गए थे। हाईकोर्ट ने सपा सांसद के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने से मना कर दिया है। वहीं उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में
सपा सांसद के मामले पर सुनवाई करते हुए इस मामले में जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस अजहर हुसैन इदरीसी की डिवीजन बेंच में यह फैसला दिया है।
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