समरनीति न्यूज, डेस्क : यूपी में लव जिहाद के नया कानून के लागू होने के बाद पहला मुकदमा शनिवार रात दर्ज हो गया है। यह पहला मुकदमा यूपी के बरेली जिले के देवरनिया थाने में दर्ज हुआ है। ऐसा माना जा रहा है कि यह प्रदेश का पहला मुकदमा है जो नए लव जिहाद कानून के तहत दर्ज हुआ है। बताया जाता है कि देवरनिया के एक गांव निवासी युवी ने उवैश नाम के युवक पर आरोप लगाया है कि इंटर तक साथ पढ़ने के कारण युवती की उससे जान-पहचान थी। इसके बाद वह दूसरे कालेज में पढ़ने लगी।
आरोपी : 1 साल से धर्म परिवर्तन का डाल रहा था दवाब
आरोप है कि उवैश उसे परेशान करने लगा और 1 साल से लगातार उसपर धर्म परिवर्तन करके निकाह करने का दवाब बना रहा था। इंकार करने पर अपहरण की धमकी दे रहा था। बताते हैं कि परिजनों ने युवती की शादी दूसरी जगह कर दी।
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इसके बाद भी आरोपी उसके परिवार वालों को परेशान कर रहा था। बताते हैं आरोपी युवती के परिवार के लोगों को तमंचे से धमकार बेटी को ससुराल से बुलाकर उससे निकाह कराने की धमकी दे रहा था। इस मामले में पुलिस ने रात करीब 11 बजे आरोपी के खिलाफ विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 3/5 का मुकदमा दर्ज किया। आरोपी के घर पुलिस ने दबिश दी, लेकिन वह भाग निकला। एसपी देहात संसार सिंह का कहना है कि आरोपी उवैश अहमद के खिलाफ विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज लिखा गया है।
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