Saturday, March 28सही समय पर सच्ची खबर...

करनी का फल: यूपी मैनाठेर बवाल केस में 16 को उम्रकैद-DIG पर जानलेवा..

Banda court sentences JE and wife to death for sexually abusing children

समरनीति न्यूज, लखनऊ: मुरादाबाद की एक अदालत ने आज मैनाठेर बवाल केस में 16 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। मामला 6 जुलाई 2011 को मैनाठेर बवाल केस का है। एडीजे-दो कृष्ण कुमार की अदालत ने मैनाठेर बवाल केस के 16 बवालियों को उम्रकैद की सजा दी। कुरान के अपमान का आरोप लगाकर कुछ लोगों ने भीड़ के साथ पुलिस पर हमला कर दिया था। मैनाठेर बवाल केस में डीआईजी को पीट-पीटकर मरणासन्न कर दिया। आज 15 साल पुराने इस मामले में अदालत ने अपना फैसला सुनाया।

‘मैनाठेर बवाल केस’…यह है पूरा मामला

बताया जाता है कि यह बवाल इतना खौफनाक था कि तत्कालीन डीआईजी पर जानलेवा हमला कर उन्हें मरणासन्न कर दिया गया। पुलिस-पीएसी गाड़ियां, चौकी फूंक डाली गई।

ये भी पढ़ें: UP : पत्नी के हत्यारे को फांसी की सजा, कटा सिर लेकर खुद पहुंचा था थाना

दरअसल, 6 जुलाई 2011 को मैनाठेर पुलिस गांव असालत नगर बघा में छेड़खानी के आरोपियों को गिरफ्तार करने पहुंची थी। वहां पुलिस पर कुरान के अपमान का आरोप लगातार कुछ लोगों ने हमला कर दिया।

DIG को पीटकर कर दिया था मरणासन्न

Mainather riot Life imprisonment to 16 in Moradabad

तत्कालीन डीआईजी अशोक कुमार की पिस्टल छीन ली गई थी। डीएम को भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। डीआईजी को लोगों ने इतना पीटा था कि वह मरणासन्न हो गए थे। बाद में मरा समझकर हमलावरों ने छोड़ा।

मामले में 6 नाबालिग आरोपियों की फाइलें अलग

बवाल में डीआईजी समेत कुल 10 पुलिसकर्मी और 18 लोग घायल हुए थे। डीआईजी की गाड़ी, मैनाठेर थाने की जीप, पीएसी वैन और डींगरपुर पुलिस चौकी को फूंक दिया गया था। सुरक्षाकर्मी भी भाग खड़े हुए थे।

ये भी पढ़ें: UP: चंदन गुप्ता हत्याकांड में 28 दोषियों को उम्रकैद-परिवार ने फहराया तिरंगा

इस मामले में कुछ पुलिस कर्मियों को कायरता के आरोप में बर्खास्त किया गया था। बताते हैं कि सुनवाई के दौरान 3 आरोपियों की मौत हो चुकी है। 6 नाबालिग आरोपियों की फाइलें अलग हैं। मामले की विवेचना इंस्पेक्टर राजेश चौधरी ने की थी।

सजा सुनकर दहाड़े मारकर रोए सभी दोषी

Mainather riot Life imprisonment to 16 in Moradabad

23 मार्च को कोर्ट ने 16 आरोपितों को दोषी पाया गया। 27 मार्च को सजा सुनाने का आदेश था। शुक्रवार को अवकाश होने के चलते आज शनिवार दोपहर दोषियों को सजा सुनाई गई।

ये भी पढ़ें: IT ने LIC को भेजा 7100 करोड़ का टैक्स नोटिस-निवेशकों में हड़कंप-शेयर गिरा

सजा सुनाए जाने के बाद सभी आरोपी दहाड़े मार-मारकर रोते दिखे। आज अदालत ने 15 साल बाद इस मामले में फैसला आया। फैसला आने के बाद कोर्ट परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी गई।

कोर्ट ने मामले में इन लोगों को सुनाई सजा

कोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए मंजूर अहमद निवासी डींगरपुर, मो. अली, हाशिम निवासी ललवारा मैनाठेर, मो. कमरुल, मो. मुजीफ निवासी मसेबी रसूलपुर मैनाठेर, मो. यूनुस, रिजवान, अंबरीश, कासिम, मोबीन उर्फ मोहम्मद मोहसिन निवासी बरखेड़ा डिडौली अमरोहा, मो. मुजीब, तहजीब आलम, जानेआलम, फिरोज और नाजिम निवासी मैनाठेर।

ये भी पढ़ें: अदालत: बांदा में जेई व पत्नी को फांसी-कोर्ट का बच्चों के यौन शोषण मामले में फैसला

अदालत: बांदा में जेई व पत्नी को फांसी-कोर्ट का बच्चों के यौन शोषण मामले में फैसला

UP: चंदन गुप्ता हत्याकांड में 28 दोषियों को उम्रकैद-परिवार ने फहराया तिरंगा

उम्रकैद के सजायाफ्ता को लगी गोली, पुलिस के शक का एंटीना खड़ा, यह वजह..

UP : पत्नी के हत्यारे को फांसी की सजा, कटा सिर लेकर खुद पहुंचा था थाना

IT ने LIC को भेजा 7100 करोड़ का टैक्स नोटिस-निवेशकों में हड़कंप-शेयर गिरा