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बांदा: कोर्ट ने मासूम से दुष्कर्म के दोषी को सुनाई मौत की सजा

in Banda Court sentenced man convicted of raping an childgirl to death

समरनीति न्यूज, बांदा: बांदा में बच्ची से दुष्कर्म करने वाले दरिंदे को पाक्सो कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। दरिंदे अपराधी ने दो माह पहले कालिंजर में मासूम बच्ची से दुष्कर्म किया था। बताते चलें कि बीते 3 माह के भीतर यह दूसरा मौका है, जब किसी रेपिस्ट को बांदा में फांसी की सजा हुई है। इस मामले में शासकीय अधिवक्ता विजय बहादुर सिंह के निर्देशन में अधिवक्ता कमल सिंह ने बहस की।

कालिंजर में दो महीने पहले हुई थी घटना

जानकारी के अनुसार, कालिंजर कस्बे के एक मोहल्ले में बीती 25 जुलाई को पांच साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म की घटना हुई थी।

in Banda Court awards death sentence to man who raped a chield girl
सजाए सुनाए जाने के बाद दोषी को ले जाती पुलिस।

बच्ची का पड़ोसी युवक उसे अपने साथ बहला-फुसलाकर घर ले गया था। इसके बाद आरोपी ने बच्ची से दरिंदगी करते हुए दुष्कर्म किया।

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माता-पिता बच्ची को तलाशते हुए पहुंचे तो दोषी के घर में खून से लतपत हालत में मिली थी। परिजनों ने गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया। वहां से उसे मेडिकल काॅलेज रेफर कर दिया गया था।

56 दिन के भीतर दोषी को मिल गई सजा

मेडिकल काॅलेज में मासूम बच्ची का इलाज हुआ। उसे बड़ी सर्जरी से गुजरना पड़ा था। पुलिस ने एनकाउंटर में आरोपी अमित रैकवार को गिरफ्तार किया था। आज कोर्ट ने उसे मौत की सजा सुनाई है।

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