
समरनीति न्यूज, बांदा: बांदा में नौकरी का झांसा देकर तीन युवतियों से दुष्कर्म के हाई प्रोफाइल मामले में तीसरे आरोपी कारोबारी आशीष अग्रवाल की जमानत भी खारिज हो गई है। एससी/एसटी कोर्ट ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलील सुनने के बाद आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। यह जानकारी शासकीय अधिवक्ता विमल सिंह ने दी है।
दो आरोपियों की पहले खारिज हो चुकी जमानत
शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि मामले में दो अन्य कारोबारी आरोपी गुटखा कारोबारी स्वतंत्र साहू और ठेकेदार लोकेंद्र सिंह चंदेल की जमानत बीती 23 अप्रैल को खारिज हो चुकी है।
शहर कोतवाली में दर्ज हुआ था मामला
आज तीसरे आरोपी हीरो एजेंसी के संचालक आशीष अग्रवाल की भी जमानत एससी/एसटी कोर्ट से खारिज हो गई है। बताते चलें कि यह मामला बीते दिनों काफी सुर्खियों में रहा था। शहर में तीन युवतियों ने आरोप लगाया था कि शहर के तीन बड़े कारोबारी व ठेकेदार ने उनके साथ दुष्कर्म किया है। फिर अश्लील वीडियो बनाकर कई महीनों तक उनके साथ मनमानी की है।
संबंधित खबर पर क्लिक करें: बांदा हाई प्रोफाइल रेप केस: निजी स्कूल मालिक ने भी ली थी मामला दबवाने की जिम्मेदारी-गली नहीं दाल
संबंधित खबर के लिए क्लिक करें: बांदा में 3 सहेलियों से रेप, शहर के 3 बड़े व्यापारियों-ठेकेदार पर मुकदमा-अश्लील वीडियो..
