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हाई प्रोफाइल रेप केस में आरोपी आशीष अग्रवाल की भी जमानत खारिज, पढ़ें पूरा मामला..

high profile case of rape of 3 girls in Banda will be heard in court on 23rd

समरनीति न्यूज, बांदा: बांदा में नौकरी का झांसा देकर तीन युवतियों से दुष्कर्म के हाई प्रोफाइल मामले में तीसरे आरोपी कारोबारी आशीष अग्रवाल की जमानत भी खारिज हो गई है। एससी/एसटी कोर्ट ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलील सुनने के बाद आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। यह जानकारी शासकीय अधिवक्ता विमल सिंह ने दी है।

दो आरोपियों की पहले खारिज हो चुकी जमानत

शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि मामले में दो अन्य कारोबारी आरोपी गुटखा कारोबारी स्वतंत्र साहू और ठेकेदार लोकेंद्र सिंह चंदेल की जमानत बीती 23 अप्रैल को खारिज हो चुकी है।

शहर कोतवाली में दर्ज हुआ था मामला

आज तीसरे आरोपी हीरो एजेंसी के संचालक आशीष अग्रवाल की भी जमानत एससी/एसटी कोर्ट से खारिज हो गई है। बताते चलें कि यह मामला बीते दिनों काफी सुर्खियों में रहा था। शहर में तीन युवतियों ने आरोप लगाया था कि शहर के तीन बड़े कारोबारी व ठेकेदार ने उनके साथ दुष्कर्म किया है। फिर अश्लील वीडियो बनाकर कई महीनों तक उनके साथ मनमानी की है।

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