
समरनीति न्यूज, बांदा: नगर पंचायत नरैनी के चेयरमैन मूलचंद्र सोनकर को हाई कोर्ट ने तलब किया है। मामला ठेकेदार के पेमेंट में देरी से जुड़ा है। कोर्ट ने 16 अप्रैल को नरैनी चेयरमैन को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।
लंबे समय से अटका है ठेकेदार का पेमेंट
उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने सुरेश पटेल बनाम मूलचंद्र सोनकर प्रकरण में सुनवाई की है। बताते हैं कि पूर्व में दिए आश्वासन के बावजूद ठेकेदार का बकाया भुगतान नहीं दिया गया है।
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अदालत ने इसे गंभीर मानते हुए अगली सुनवाई पर आरोप तय करने की प्रक्रिया निर्धारित की है। बताते हैं कि न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि अगली सुनवाई से पहले भुगतान हो जाता है।
नगर पंचायत अध्यक्ष ने कहा..
ऐसी स्थिति में संबंधित पक्ष हलफनामा दाखिल कर सकता है। अन्यथा चेयरमैन इस मामले में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर दें। उधर, चेयरमैन मूलचंद्र सोनकर का कहना है कि यह कार्य ठेकेदार से पूर्व अध्यक्ष द्वारा कराया गया था। जेई से रिपोर्ट लेकर जल्द भुगतान कराया जाएगा।
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