
समरनीति न्यूज, लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़क हादसों में जान गंवाने वाले लोगों को बचाने के लिए खास कदम उठाया है। यूपी में अब नया दो पहिया वाहन खरीदने वाले व्यक्ति को दो हेलमेट भी अनिवार्य रूप से खरीदने होंगे। एक हेलमेट चालक और दूसरा पीछे बैठने वाले के लिए होगा। दोनों हेलमेट आईएसआई प्रमाणित होंगे।
रजिस्ट्रेशन में भी होगा हेलमेट का जिक्र
इतना ही नहीं इसे प्रमाण पंजीकरण से जुड़े दस्तावेजों के साथ वाहन पोर्टल पर अपलोड भी करना होगा। सरकार ने बुधवार को इससे संबंधित आदेश जारी किया है। दरअसल, परिवहन ने फैसला लिया है कि हेलमेट की उपलब्धता को वाहन बिक्री प्रक्रिया से जोड़ दिया जाए।
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इससे फायदा यह होगा कि कोई भी नया वाहन स्वामी बिना हेलमेट सड़क पर नहीं उतरेगा। परिवहन आयुक्त किंजल सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।
विक्रेता फार्म में लिखा जाएगा हेलमेट का कोड भी
साथ ही हेलमेट न देने वाले डीलरों पर भी नियमानुसार कार्रवाई होगी। आदेशों में कहा गया है कि वाहन विक्रेता को फार्म में वाहन का चेसिस नंबर, इंजन नंबर, माडल, निर्माण वर्ष के साथ-साथ दोनों हेलमेट का कोड नंबर ओर माडल भी लिखने होंगे।
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