समरनीति न्यूज, लखनऊ: वाराणसी में गंगा में इफ्तार वाले सभी 14 आरोपियों की जमानत खारिज हो गई। दरअसल, गंगा में इन लड़कों ने नाव पर बैठकर इफ्तार पार्टी की। बाद में बिरयानी, चिकन के मांस के टुकड़े और हडिड्यां गंगा में डालीं। गंगा में इफ्तार का वीडियो वायरल होने के बाद मामले का खुलासा हुआ था। आज अदालत ने सभी 14 आरोपियों की जमानत खारिज कर दी।
वायरल वीडियो से सामने आया था मामला
वाराणसी के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सभी 14 आरोपियों की जमानत खारिज कर दी। बताते हैं कि रमजान में इन 14 आरोपियों ने गंगा नदी में नाव पर इफ्तार पार्टी की थी। इसी दौरान मांस और हड्डियां गंगा में फेंकी थीं। 16 मार्च को इसका वीडियो वायरल हुआ था।

वीडियो वायरल होने के बाद मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया था। पुलिस ने वीडियो से पहचान कर सभी 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था।
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आज अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वाराणसी ने मामले में दोनों पक्षों की दलीलों को सुना। इसके बाद फैसला सुनाया। अदालत ने सभी 14 आरोपियों की जमानत को खारिज कर दिया।
धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मामला!
मामला धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का माना। दरअसल, इस मामले से लोगों की भावनाओं को ठेंस पहुंची थी। जिन भी लोगों ने वायरल वीडियो देखा, सभी ने सोशल मीडिया पर काफी निंदा की।
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कुछ लोगों ने बचाव में भी दलीलें दीं। बाद में पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की। मामला दर्ज कर सभी को गिरफ्तार किया। इसके बाद जेल भेज दिया था। आज जमानत खारिज हो गई है।
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