समरनीति न्यूज, लखनऊ : उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई आज फिर बढ़ गई है। अब इस मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में शनिवार को होगी। बताते हैं कि खंडपीठ ने यह आदेश रायबरेली के रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता वैभव पांडेय व अन्य की जनहित याचिकाओं पर दिया है। बताते चलें कि बीते बुधवार को सुनवाई के समय याचिकाकर्ताओं की ओर से दलीलें दी गई थीं, जिनमें कहा गया था कि निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण एक प्रकार से राजनीतिक आरक्षण है और इसका सामाजिक, आर्थिक अथवा शैक्षिक पिछड़ेपन से कोई भी लेना-देना नहीं है।
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