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रामपुर उपचुनाव पर रोक, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर निर्वाचन आयोग का फैसला

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समरनीति न्यूज, लखनऊ : सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद भारत निर्वाचन आयोग ने रामपुर विधानसभा उप चुनाव की आचार संहिता पर रोक लगा दी है। निर्वाचन आयोग ने उप चुनाव की अधिसूचना पर अगले आदेश तक रोक लगाई है। बताते चलें कि रामपुर से पूर्व सपा विधायक आजम खान को भड़काऊ भाषण देने के आरोप में एमपी/एमएलए कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 3 साल की सजा दी थी। इस मामले में के बाद आजम को एक और बड़ा झटका लगा था।

अगले आदेश तक रहेगी रोक

सपा विधायक आजम की सदस्यता रद्द कर दी गई थी। विधानसभा सचिवालय ने रामपुर सीट को रिक्त घोषित कर दिया था। निर्वाचन आयोग ने उप चुनाव की घोषणा की थी। इसके लिए आचार संहिता भी 10 नवंबर को घोषित होना प्रस्तावित था।

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रामपुर में उप चुनाव के लिए 5 दिसंबर को मतदान और 8 दिसंबर को वोटिंग प्रस्तावित हो गई थी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय शुक्ला का कहना है कि आजम खान बनाम भारत निर्वाचन आयोग मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने उप चुनाव की अधिसूचना पर रोक के आदेश दिए हैं। अधिसूचना जारी करने पर रोक लगाई गई है।

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