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भाजपा सांसद को सजा, जाते-जाते बची सांसदी, पूर्व विधायक समेत 18 अन्य भी दोषी करार

Lucknow : Advance bail of 5 including Nasimuddin and Ramchal dismissed
प्रतिकात्मक फोटो।

समरनीति न्यूज, बांदा : चित्रूकट-बांदा के सांसद आरके सिंह पटेल को बड़ा झटका लगा है। ट्रेन रोकने और पुलिस पर पथराव करने के एक पुराने मामले में अदालत ने सांसद को दोषी पाया है। उन्हें एक साल की सजा सुनाई है। हालांकि, इस सजा से उनकी सांसदी जाते-जाते बच गई है, क्यों कि दो या दो से अधिक साल की सजा होने पर सांसदी या विधायकी चली जाती है। आरके सिंह पटेल के अलावा नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र गुप्ता, सपा के पूर्व विधायक वीर सिंह पटेल समेत कुल 18 लोगों को अदालत ने दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई है।

सपा में रहते हुए दर्ज हुआ था मुकदमा

यह मामला बसपा शासनकाल का है। उस समय सांसद पटेल सपा नेता हुआ करते थे। सपाइयों ने बसपा सरकार के खिलाफ धरना-प्रदर्शन किया था। उसमें सांसद पटेल भी उस समय शामिल थे। हालांकि, बाद में वह पाला बदलकर भाजपा में आ गए थे।

पुलिस पर पथराव, ट्रेन रोकने का मामला

सांसद समेत अन्य लोगों के खिलाफ पुलिस पार्टी पर पथराव करते हुए स्टेशन पर ट्रेन रोकने का मुकदमा दर्ज हुआ था। सीजेएम कोर्ट ने सांसद आरके सिंह पटेल, पूर्व विधायक वीर सिंह समेत 15 लोगों को 1-1 साल की सजा सुनाई है। वहीं 3 अन्य आरोपियों को 3-3 महीने कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में आरोपी रहे एक पूर्व सपा जिलाध्यक्ष की मौत हो चुकी है।

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