समरनीति न्यूज, लखनऊ : इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच द्वारा लगाई गई यूपी के नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना पर रोक जारी रहेगी। हाईकोर्ट ने 12 दिसंबर को लगाई इस रोक को 20 दिसंबर तक जारी रखने के आदेश दिए हैं। दरअसल, यूपी नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया का पालन न करने के आरोप वाली जनहित याचिका हाईकोर्ट में दाखिल हुई है।
सरकार ने मांगा है 3 दिन का समय
इसपर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने यह आदेश दिए हैं। आज बुधवार को हुई सुनवाई में राज्य सरकार ने जवाबी हलफनामा के लिए 3 दिन का समय और मांगा है।
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इसे न्यायालय ने मंजूर कर लिया है। इससे पहले हाईकोर्ट ने सरकार ने पूरे मामले पर जानकारी मांगी थी। सरकार ने मंगलवार को कोर्ट से जवाब देने के लिए एक दिन का समय मांगा था। न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव की खंडपीठ ने एक दिन का समय देते हुए अगली सुनवाई के लिए बुधवार की तारीख निर्धारित की थी।
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