Saturday, September 13सही समय पर सच्ची खबर...

बांदा में पूर्व विधायक ब्रजेश प्रजापति की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

Lucknow : Advance bail of 5 including Nasimuddin and Ramchal dismissed
प्रतिकात्मक फोटो।

समरनीति न्यूज, बांदा : अदालत ने तिंदवारी के पूर्व विधायक ब्रजेश प्रजापति की अग्रिम अर्जी खारिज कर दी है। मामला जिला खनिज अधिकारी के साथ अभद्रता और मारपीट का है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश गजेंद्र कुमार की अदालत ने पूर्व विधायक की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज की है। यह जानकारी जिला शासकीय अधिवक्ता विजय बहादुर सिंह परिहार ने दी।

वर्ष 2018 का है मामला

उन्होंने बताया कि तत्कालीन खनिज अधिकारी शैलेंद्र सिंह को वर्ष 2018 में 9 अक्टूबर को पूर्व विधायक बृजेश प्रजापति और उनके प्रतिनिधि नीरज पटेल ने अभद्रता करते हुए पीटा था। उनपर आरोप है कि हर खनन पट्टे से प्रति माह 25 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। पूर्व विधायक पर आरोप है कि खनिज अधिकारी को सर्किट हाउस में बुलाकर पिटाई की थी। इसी मामले में निवर्तमान विधायक बृजेश प्रजापति के वकील ने अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी। इसे अदालत ने खारिज कर दिया है।

ये भी पढ़ें : होली पर बांदा में अवैध शराब बिक्री तेज, आबकारी और माफियाओं की साठगांठ दे रही अनहोनी को दावत