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बड़ी खबर : स्कूल-कालेजों में हिजाब की इजाजत नहीं-कर्नाटक हाई कोर्ट

Breaking : Hijab is not allowed in schools and colleges-Karnataka High Court

समरनीति न्यूज, ब्यूरो : स्कूल-कालेजों में हिजाब की इजाजत को लेकर कर्नाटक हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने स्कूल-कालेजों में हिजाब पर रोक के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि हिजाब इस्लाम की अनिवार्य प्रथा का हिस्सा नहीं है। फैसले के बाद याचिका दायर करने वाली छात्राओं ने कहा है कि वे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगी। इतना ही नहीं देर शाम तक छात्राओं की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर भी कर दी गई।

हाई कोर्ट ने कहा, हिजाब इस्लाप का अनिवार्य हिस्सा नहीं

कर्नाटक हाई कोर्ट में उड़ुपी की लड़कियों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अहम फैसला दिया है। यह फैसला तीन जजों की बेंच ने सुनाया है। उधर, हाई कोर्ट के फैसले को देखते हुए राज्यभर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। कोप्पल, गडग, कलबुर्गी, हासन और शिवामोगा आदि शहरों में धारा 144 लागू कर दी गई है। उधर, बताते हैं कि हाई कोर्ट के जजों की घरों की सुरक्षा भी बढ़ाई गई है।

छात्राओं ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में देंगी फैसले को चुनौती

बताते चलें कि छात्राओं ने कर्नाटक सरकार के उस फैसले को अदालत में चुनौती दी थी जिसमें सरकार ने स्कूल-कालेजों में हिजाब पहनने पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस रितु राज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस जेएम खाजी की बेंच गठित हुई थी। आज इस बेंच ने फैसला सुनाया है। उधर, छात्राओं की तरफ से कहा गया है कि वह हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगी।

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