
समरनीति न्यूज, बांदा : बीते दिनों एक वकील और उसके परिवार को पीटकर संगीन धाराओं में जेल भेजने का मामल में मुकदमे के आदेश हुए हैं। विशेष न्यायाधीश नुपुर ने मामले में अधिवक्ता की अर्जी पर सुनवाई करते हुए सीओ, इंस्पेक्टर समेत 11 पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमे के आदेश दिए हैं। इस मामल में 4 महिला सिपाही भी शामिल हैं। बता दें कि बीते दिनों मामला काफी सुर्खियों में रहा था। इसे लेकर अधिवक्ताओं ने हड़ताल भी की थी।
यह है पूरा मामला
बताते चले हैं कि बीती 13 मई को सुबह बबेरू कोतवाली क्षेत्र के पड़री गांव में नोटिस तामील कराने गए पुलिस कर्मियों से ग्रामीणों ने मारपीट की थी। कहा गया था कि पुलिस कर्मी बिना वर्दी गए थे। इसलिए ग्रामीण समझ नहीं पाए।
ये भी पढ़ें : बांदा में अधिवक्ता से बर्बरता और गिरफ्तारी पर भड़के वकील, कोर्ट के आदेश पर मेडिकल, FIR को तहरीर
पुलिस ने अधिवक्ता केशव प्रसाद यादव और उनकी पत्नी, पुत्रों और पुत्रियों आदि के विरुद्ध संगीन धाराओं में मामला दर्ज किया था। बाद में थाने लाकर बुरी तरह से पीटा था। पीड़ित अधिवक्ता केशव प्रसाद ने विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र/अपर सत्र न्यायाधीश) की अदालत में अर्जी दी थी।
इनको बनाया आरोपी
मामले में सीओ सत्यप्रकाश शर्मा (क्षेत्राधिकारी, बबेरू), अरुण पाठक (प्रभारी निरीक्षक), दिलीप मिश्रा (उप निरीक्षक, सिमौनी पुलिस चौकी), कांस्टेबल सुखवीर सिंह, बृजेश यादव, सलमान खां, प्रवेश यादव (सिमौनी चौकी), महिला कांस्टेबल शिवानी, कल्पना, आराधना, रेनू और 14-15 पुलिस सिपाही अज्ञात को आरोपी बनाया गया है। विशेष न्यायाधीश नूपुर ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अधिवक्ता केशव की अर्जी स्वीकार करते हुए मुकदमे के आदेश दिए हैं।
ये भी पढ़ें : बांदा में अधिवक्ता से बर्बरता और गिरफ्तारी पर भड़के वकील, कोर्ट के आदेश पर मेडिकल, FIR को तहरीर