मनोज सिंह शुमाली, लखनऊ : UP Nikay Chunav इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने यूपी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार निकाय अब बिना ओबीसी आरक्षण के होगा। हाईकोर्ट के फैसले के बाद प्रदेश में चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है।
कोर्ट के फैसले से राजनीतिक सरगर्मियां तेज
बताते चलें किइससे पहले हाईकोर्ट ने सुनवाई के कारण राज्य निर्वाचन आयोग के अधिसूचना जारी करने पर पूरी तरह से रोक लगा रखी थी। अब कोर्ट ने कहा है कि जब तक ट्रिपल टेस्ट न हो, तब तक ओबीसी आरक्षण लागू नहीं होगा। कोर्ट ने बिना आरक्षण के तत्काल चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं।
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