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Banda News : पूर्व विधायक बृजेश को जमानत, लेकिन जेल में कटेगी रात

Lucknow : Advance bail of 5 including Nasimuddin and Ramchal dismissed
प्रतिकात्मक फोटो।

समरनीति न्यूज, बांदा : तिंदवारी के पूर्व विधायक बृजेश प्रजापति समेत पांच आरोपितों को बुधवार को जमानत मिल गई है। प्रभारी जिला न्यायाधीश मो. अशरफ अंसारी की अदालत ने 30-30 हजार के निजी बंधपत्र और इतनी ही धनराशि की 2-2 जमानतों पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। हालांकि, पूर्व विधायक को फिलहाल जेल में ही रहना होगा। इसकी वजह जमानतदारों के सत्यापन की प्रक्रिया का पूरा होना है। इसमें समय लग सकता है। ऐसे में हो सकता है कि पूर्व विधायक की कुछ और रातें जेल में कटें।

खनिज अधिकारी की पिटाई का मामला

वरिष्ठ जिला शासकीय अधिवक्ता विजय बहादुर सिंह परिहार ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि तत्कालीन खनिज अधिकारी शैलैंद्र सिंह के साथ 10 अक्टूबर 2018 को सर्किट हाउस में बंधक बना मारपीट के मामले में रिपोर्ट दर्ज हुई थी।

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इसमें पूर्व विधायक के अलावा देवेंद्र प्रजापति, मनोज प्रजापति, कुलदीप पटेल, लवलेश प्रजापति ने कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था। इसके बाद सभी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। मामला पूर्व विधायक के जेल जाने का है। इसलिए काफी चर्चा में है।

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