समरनीति न्यूज, बांदा : नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद से बर्खास्त मोहन साहू बहाल हो गए हैं। हाई कोर्ट से उन्हें बड़ी राहत मिली है। दो न्यायमूर्तियों की पीठ ने सुनवाई के बाद उन्हें उनके पद पर बहार कर दिया है। कोर्ट से बहाल होने के बाद मोहन साहू अपने समर्थकों के साथ कार्यभार ग्रहण करने पालिका पहुंचे। हालांकि, वह कार्यभार ग्रहण नहीं कर सके। पालिकाध्यक्ष साहू ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर अवगत कराया है कि अधिशाषी अधिकारी के न मिलने के कारण कार्यभार ग्रहण नहीं कर सके हैं।
मोहन की बहाली ने बदले बांदा निकाय के चुनावी समीकरण
जानकारी के अनुसार उच्च न्यायालय न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी व मनोज कुमार गुप्ता की बेंच ने राज्यपाल द्वारा मोहन साहू को बर्खास्त करने के आदेश को खारिज कर दिया है। साथ ही उनके सभी अधिकार और शक्तियों को बहाल किया है।
ये भी पढ़ें : UP : निकाय अधिसूचना 20 दिसंबर के बाद होगी जारी, फिलहाल हाईकोर्ट की रोक
आदेश के बाद समर्थकों ने मोहन साहू को फूलमालाएं पहनाकर दोबारा स्वागत किया। समर्थकों की भीड़ के साथ साहू पालिका में कार्यभार ग्रहण करने पहुंचे। बताते हैं कि नगर पालिका चुनाव की अधिसूचना कुछ ही दिन में जारी होने वाली है। ऐसे में बर्खास्त पालिकाध्यक्ष के बहान होने और दोबारा चुनाव लड़ने की चर्चाओं ने स्थानीय राजनीतिक में समीकरण बदल दिे हैं।
ये भी पढ़ें : दरिंदगी : कुत्ते के पिल्लों के कान और पूंछ खा गए शराबी, हर कोई कोस रहा
ये भी पढ़ें : अमरोहा : अस्पताल से हथकड़ी लेकर भागा पुलिस की गोली से घायल बदमाश