Saturday, September 13सही समय पर सच्ची खबर...

बड़ी खबर : बांदा के बहुचर्चित अमन हत्या कांड के आठों आरोपियों की जमानत खारिज

Aman Death Case : How will Aman's death affect Banda's electoral equations

समरनीति न्यूज, बांदा : जिले के बहुचर्चित छात्र अमन हत्या कांड से जुड़ी बड़ी खबर आज सामने आ रही है। अदालत ने मामले में आरोपी आठों बाल आपचारियों की जमानत खारिज कर दी है। विशेष न्यायाधीश पाक्सो अनु सक्सेना की अदालत में जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। विशेष अभियोजक शिवपूजन सिंह पटेल का कहना है कि बंगालीपुरा निवासी संजय त्रिपाठी ने अपने बेटे अमन की गुमशुदगी की रिपोर्ट 12 अक्टूबर 2021 को कोतवाली में दर्ज कराई थी। 13 अक्टूबर को उनके बेटे अमन का शव केन नदी से बरामद हुआ था। परिजनों ने छात्र अमन के आठ दोस्तों के खिलाफ हत्या का आरोप लगाया था। मामले बांदा समेत पूरे बुंदेलखंड में सुर्खियों में रहा था। विपक्ष ने भी इसे हाथों-हाथ लिया था।

काफी किरकिरी के बाद पुलिस ने लिया था एक्शन

पुलिस ने मामले में काफी दबाव और खेल करने के बाद आठों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा लिखा था। इतना ही नहीं पुलिस ने परिवार के लगातार धरना देने और मामले में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के बयान आने के बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इस पूरे मामले में जिले के भाजपा नेताओं और पुलिस की काफी किरकिरी हुई थी।

संबंधित खबर पढ़ें : ..जब अखिलेश यादव ने अमन की मां से कहा, ‘यह गूंगी-बहरी सरकार, अनशन खत्म कर दें’

पुलिस ने 25 नवंबर 2021 को आठों आरोपियों को गिरफ्तार करके किशोर न्याय बोर्ड में पेश किया था। इसके बाद बाल सुधार गृह चित्रकूट भेजा था। मामले में निचली अदालत से जमानत खारिज होने के बाद आरोपियों के वकील ने जिला जज के यहां अपील की। जिला जज के यहां से अपील स्थानांतरित कर सुनवाई के लिए विशेष न्यायाधीश पाक्सो को भेजी गई। वहां सुनवाई के दौरान न्यायाधीश अनु सक्सेना ने सभी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

संबंधित खबर पढ़ें : बांदा के अमन हत्याकांड पर प्रियंका गांधी ने योगी सरकार को घेरा, पीड़ित मां को लगाया गले