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UP : आजम के बाद बेटे अब्दुल्ला की भी गई विधायकी, कोर्ट ने सुनाई दो साल की सजा

UP : After Azam, son Abdullah also went to legislature, court sentenced two years

समरनीति न्यूज, मुरादाबाद : वर्ष 2008 के एक 15 साल पुराने मामले में एमपी/एमएलए कोर्ट ने सपा नेता आजम खां और उनके बेटे सपा विधायक अब्दुल्ला आजम को दो-दो साल की सजा सुनाई है। इस मामले में 7 अन्य आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में दोष मुक्त करा दिया गया है। इसके साथ ही अब आजम खां के बाद सपा विधायक उनके बेटे अब्दुल्ला की भी विधायकी चली गई है।

यह था पूरा मामला

बताया जाता है कि 2 जनवरी 2008 को पूर्व मंत्री आजम खां अपने परिवार के साथ मुजफ्फरनगर एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। छजलैट थाने के सामने वाहन चेकिंग करते हुए पुलिस ने आजम की गाड़ी को रोक लिया।

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इसका विरोध करते हुए आजम अपने बेटे अब्दुल्ला के साथ सड़क पर धरना देने बैठ गए। बाद में आसपास के जिलों से बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे।

इन लोगों पर थे आरोप

आरोप है कि आम जनता को उकसा कर सड़क जाम कर बवाल किया। सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाई। इस मामले में आजम खां, अब्दुल्ला आज़म, मुरादाबाद देहात के पूर्व विधायक हाजी इकराम कुरैशी, नूरपुर विधानसभा सीट के पूर्व विधायक नईम ऊल हसन, नगीना से सपा विधायक मनोज पारस, अमरोहा के सपा विधायक महबूब अली, राजेश यादव, डीपी यादव, पूर्व महानगर अध्यक्ष राजकुमार प्रजापति को आरोपी बनाया गया था। मामले की सुनवाई वर्ष 2019 से मुरादाबाद की एमपी/एमएलए मजिस्ट्रेट स्मृति गोस्वामी की कोर्ट में हो रही थी। आज विशेष लोक अभियोजक मोहन लाल विश्नोई ने बताया कि अदालत पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर आजम और अब्दुल्ला को दोषी ठहराया। बाकी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।

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